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Maharajganj News :- युवती से मिलने गए युवक की हत्या के मामले में कोर्ट ने पिता-पुत्र को सुनाई उम्रकैद की सजा

 

महराजगंज टाइम्स ब्यूरो : जनपद के श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत चौपरिया गांव में 24 सितंबर 2023 को हुई एक सनसनीखेज हत्या के मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। न्यायालय ने मृतक सुनील शर्मा की हत्या के दोषी पाए गए वीरेंद्र गिरी और उसके पुत्र मुना उर्फ यशवंत गिरी को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों दोषियों पर 60-60 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। यह मामला तब प्रकाश में आया था जब परतावल क्षेत्र निवासी सुनील शर्मा  युवती से मिलने उसके घर गया था। युवती के परिजनों को जब इस बात की जानकारी हुई, तो उन्होंने सुनील की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को छुपाने की नीयत से घर में रखे भूसे के कमरे में एक बोरे में छिपा दिया गया था। सुनील के कई घंटे तक लापता रहने पर उसके परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की और छानबीन के दौरान शव को युवती के घर से बरामद किया। इस घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था, जिनमें से चार लोगों को गिरफ्तार किया गया। लगभग 20 महीनों तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने वीरेंद्र गिरी और उसके पुत्र को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं, साक्ष्य के अभाव में अदालत ने युवती और उसकी मां को रिहा कर दिया। एडीजीसी पूर्णेन्दु राम त्रिपाठी ने बताया कि ट्रायल के दौरान प्रस्तुत प्रमाणों के आधार पर यह निर्णय सुनाया गया। मृतक के परिजनों ने अदालत के इस फैसले पर संतोष जताते हुए इसे न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।

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